नई दिल्ली :मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में साहित्यिक चोरी के दोषी पाए गए शोधार्थी का पंजीकरण रद्द हो सकता है और अध्यापकों की नौकरी जा सकती है। मंत्रालय ने यूजीसी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्य चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 को इस हफ्ते अधिसूचित कर दिया। यूजीसी ने इस साल मार्च में अपनी बैठक में नियमन को मंजूरी देते हुए साहित्यिक चोरी (प्लेगरिज्म) के लिए दंड का प्रावधान किया। इस रेग्युलेशंस में थीसिस चोरी को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है और उसके हिसाब से दंड का प्रावधान किया गया है।
साहित्यिक चोरी के स्तर
साहित्यिक चोरी को चार स्तरों लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांटा गया है।
लेवल 0
परिभाषा: 10 फीसदी तक समानता या मामूली समानता पाए जाने पर इसे लेवल 0 श्रेणी में रखा जाएगा।
दंड: इसके लिए किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है।